आयकर विभाग (Income tax department) ने आज घोषणा की कि वह इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म को संशोधित कर रहा है ताकि करदाताओं (Taxpayers) को कोरोनो वायरस लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) के कारण सरकार द्वारा दिए गए राहत उपायों का फायदा मिल सके. CBDT ने वित्त वर्ष 2019-20 (एसेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए रिटर्न फॉर्म को संशोधित किया है, जिसे इस महीने के अंत तक अधिसूचित किया जाएगा.
सीबीडीटी ने आज कहा कि सरकार द्वारा दी गई 30 जून, 2020 तक विभिन्न डेडलाइन के साथ टैक्सपेयर्स को पूरा फायदा प्राप्त करने की सुविधा के लिए रिटर्न फॉर्म में आवश्यक बदलाव शुरू किए हैं ताकि करदाता वित्त वर्ष 2019-20 के रिटर्न फॉर्म में 1 अप्रैल 2020 से 30 जून, 2020 तक की अवधि के दौरान अपने लेनदेन के दौरान किए गए ट्रांजैक्शन का लाभ उठा सकें. CBDT ने कहा कि टैक्सपेयर्स को अप्रैल से जून 2020 की अवधि के लिए किए गए अपने निवेश / लेनदेन का लाभ उठाने की अनुमति देने के लिए रिटर्न फॉर्म में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं.
31 मई तक आएगा नया फॉर्म
CBDT ने कहा, एक बार संशोधित फॉर्म को अधिसूचित करने के बाद, सॉफ्टवेयर और रिटर्न फाइलिंग यूटिलिटी में बदलाव करने होंगे. इसलिए, आवश्यक बदलाव करने के बाद रिटर्न फाइलिंग यूटिलिटी को वित्त वर्ष 2019-20 का फायदा उठाने के लिए 31 मई, 2020 तक उपलब्ध कराया जाएगा. इसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत विभिन्न डेडलाइन्स बढ़ा दी हैं.
30 जून तक बढ़ी डेडलाइन
बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप जारी लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स की धारा 80C (LIC, PPC, NSC आदि), 80D (मेडिक्लेम), 80G (डोनेशन) में निवेश/भुगतान की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून, 2020 तक कर दी है.
आम तौर पर अप्रैल के पहले सप्ताह में इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म अधिसूचित किए जाते हैं. इस साल भी, एसेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए रिटर्न दाखिल करने की ई-फाइलिंग यूटिलिटी 1 अप्रैल, 2020 को उपलब्ध कराई गई थी. हालांकि, FY2019-20 (एसेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) पहले ही 3 जनवरी, 2020 को अधिसूचित कर दिए गए थे.