दिल्ली गरीब विधवा एवं अनाथ बेटी विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? योजना का संपूर्ण लाभ कैसे लें? – हमारे देश में बहुत सी बालिकाएं ऐसी हैं जिनके माता-पिता नहीं है। जब किसी हादसे में किसी महिला का पति गुजर जाता है या फिर किसी बच्ची के माता-पिता दोनों गुजर जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या बेटी के विवाह करने में होती है। दिल्ली सरकार ने लोगों की इसी समस्या को गंभीरता से लिया है और दिल्ली गरीब विधवा एवं अनाथ बेटी विवाह योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार किसी भी गरीब और अनाथ बेटी के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
दिल्ली गरीब एवं अनाथ बालिका विवाह योजना क्या है? और इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें? यह सभी जानकारियां पाने के लिए आर्टिकल को आखरी तक पूरा पढ़ें।
दिल्ली गरीब एवं अनाथ बालिका शादी योजना क्या है?
दिल्ली गरीब एवं अनाथ बालिका शादी योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार किसी भी अनाथ एवं गरीब बेटी के विवाह के लिए उचित धनराशि मुहैया कराएगी अगर किसी बालिका की उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है उस बालिका के पिता नहीं है या माता-पिता दोनों का देहांत हो गया है तो दिल्ली सरकार बालिका की शादी के लिए ₹30000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
दिल्ली गरीब एवं अनाथ बालिका शादी योजना का लाभ सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। दिल्ली गरीब एवं अनाथ बालिका योजना का लाभ लेने के लिए कन्या के परिवार की कुल वार्षिक आय ₹100000 से कम होनी चाहिए। कन्या की उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होने चाहिए।
जो भी व्यक्ति दिल्ली अनाथ एवं विधवा बालिका शादी योजना का लाभ लेना चाहता है उसे लगभग 60 दिनों पहले अपना एक आवेदन फार्म department of women and child development में जमा करना होगा। आप के फार्म की जांच करने के बाद आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
दिल्ली गरीब एवं अनाथ बालिका शादी योजना उन लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई है जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। आज लाखों लोग दिल्ली गरीब एवं अनाथ बालिका शादी योजना का लाभ ले चुके हैं।
दिल्ली गरीब एवं अनाथ बालिका शादी योजना की विशेषताएं
दिल्ली गरीब एवं अनाथ बालिका योजना का सीधा लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनके घर में कोई पुरुष कमाने वाला नहीं है और घर की आर्थिक स्थिति खराब है।
योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार अनाथ बालिका के विवाह के लिए ₹30000 डायरेक्ट बालिका के अकाउंट में ट्रांसफर करेगी।
इस योजना से बाल विवाह को रोकने में मदद मिलेगी।
इस योजना को स्वयं डिपार्टमेंट ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मॉनिटर करेगा। जिससे योजना का लाभ कोई भी अपात्र व्यक्ति नहीं ले पाएगा।
जो भी व्यक्ति दिल्ली गरीब एवं अनाथ बालिका शादी योजना का लाभ लेना चाहता है उसे 60 दिन पहले अपना आवेदन पत्र जमा करना होगा।
दिल्ली विधवा एवं अनाथ बालिका शादी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
जो भी व्यक्ति दिल्ली विधवा एवं अनाथ बालिका शादी योजना का लाभ लेना चाहता है उसके पास नीचे बताए गए दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।
दिल्ली का स्थाई नागरिक होने का प्रमाण पत्र जैसे वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड राशन कार्ड
शादी का कार्ड
विधवा प्रमाण पत्र
आपके क्षेत्र के किसी भी सांसद विधायक या मंत्री के द्वारा सत्यापित पत्र
आय प्रमाण पत्र
बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
दिल्ली विधवा एवं अनाथ बालिका शादी योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?
दिल्ली विधवा एवं अनाथ बालिका शादी योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। योजना में आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करें
सबसे पहले आपको अपने शहर के नजदीकी डिपार्टमेंट ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कार्यालय में जाना होगा । वहां से आपको योजना से जुड़ा आवेदन फार्म लेना है।
इस आवेदन फार्म में आपसे जो भी जानकारियां पूछी जाए वह सभी जानकारियां सावधानीपूर्वक भरें।
अब आपको ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज संलग्न करने हैं।
अब इस आवेदन फार्म को वापस ले जाकर डिपार्टमेंट ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कार्यालय में जमा कर दें।
अब आपके आवेदन फार्म की समीक्षा की जाएगी। अगर आपके द्वारा भरी गई जानकारियां सही है आपके दस्तावेज सही है और आप तो योजना के लिए पात्र हैं तो आपको योजना का लाभ दिया जाएगा।
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निष्कर्ष
आज इस आर्टिकल में हमने आपको बताया दिल्ली विधवा एवं अनाथ बालिका शादी अनुदान योजना क्या है? योजना का लाभ कैसे लें? योजना के लिए आवेदन कैसे करें? उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आर्टिकल को आखरी तक पढ़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद